अनी बुलियन-आई विजन ठगी: कोर्ट ने आरोपी की बेल खारिज की

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📰 अनी बुलियन-आई विजन की करोड़ों की ठगी: कोर्ट ने साजिशकर्ता की जमानत ठुकराई

सुल्तानपुर।
अनी बुलियन और आई विजन जैसी कंपनियों में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला जज (प्रथम) संतोष कुमार की अदालत ने आरोपी संतोष गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

अदालत ने कहा कि यह अपराध न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक विश्वासघात से जुड़ा है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

मामला बल्दीराय थाने से जुड़ा है, जहां पूरे लोनिया गांव निवासी सुनील कुमार शुक्ल सहित 25 पीड़ितों ने तहरीर देकर अयोध्या जनपद के रामगोपाल गुप्ता, विष्णु गुप्ता, अजीत गुप्ता, अंजनी कौशल और संतोष गुप्ता पर ठगी का आरोप लगाया था।

पीड़ितों के अनुसार, आरोपियों ने “अनी बुलियन” और “आई विजन” जैसी कंपनियों में निवेश के नाम पर लगभग 5 करोड़ रुपये जमा करवाए, लेकिन बाद में रिटर्न देने से मना कर दिया।

सूत्रों के मुताबिक, इन फर्जी कंपनियों ने देशभर के हजारों निवेशकों से 400 से 500 करोड़ रुपये तक की ठगी की है। इस सिलसिले में कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

शासकीय अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि यह मामला आम जनता की मेहनत की कमाई से जुड़ा है और आरोपी को जमानत मिलने से जांच पर असर पड़ सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।


📌 संक्षेप में

आरोपियों ने निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी की

देशभर में 400–500 करोड़ की हेराफेरी का शक

संतोष गुप्ता की बेल खारिज, अदालत ने माना गंभीर आर्थिक अपराध

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