चाचा–भतीजा हत्याकांड: कोर्ट ने आरोपियों की जिरह का अवसर खत्म, अगली तारीख
चाचा–भतीजा हत्याकांड: आरोपियों की जिरह का अवसर समाप्त, कोर्ट ने अगली तारीख पर व्यक्तिगत तलब किया।
सुलतानपुर। बहुचर्चित संग्रह अमीन व उनके भतीजे की दोहरी हत्या मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में अहम सुनवाई हुई। साक्षी इंस्पेक्टर अमर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर थे, बावजूद इसके केवल आरोपित अभय यादव की ओर से ही जिरह की गई।
अन्य सभी आरोपियों ने शाम को मौका देने की अर्जी दाखिल कर जिरह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के शीघ्र विचारण के निर्देश के बावजूद यह देरी अदालत की नजरों से नहीं बची। न्यायाधीश ने आरोपियों की इस लापरवाही पर कड़ा रुख दिखाते हुए सभी आरोपियों का साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया।
शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने बताया कि अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अदालत ने अगली तारीख पर सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई के लिए 18 नवम्बर तय की गई है।
मामला अमेठी के मुसाफिरखाना स्थित भद्दौर गांव का है, जहां 27 फरवरी 2023 को चुनावी रंजिश में संग्रह अमीन सुरेश यादव और उनके भतीजे बृजेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में आरोपी जलालुद्दीन समेत दर्जन भर लोगों के खिलाफ विचारण जारी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के चलते अदालत इस केस की लगातार सुनवाई कर रही है।
सुलतानपुर के चर्चित चाचा–भतीजा दोहरे हत्याकांड में अदालत ने आरोपियों की लापरवाही पर साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया। मात्र एक आरोपी ने जिरह की, जबकि अन्य ने मौका अर्जी लगाई। अब 18 नवम्बर को सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से बयान के लिए तलब किया गया है।
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