फर्जी पट्टा घोटाला: दिव्यांग से 2 लाख वसूलने के आरोप में लेखपाल पर मुकदमा दर्ज
सुल्तानपुर ब्रेकिंग
फर्जी आवासीय पट्टा दिलाने के आरोप में लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट का आदेश
स्पेशल जज राकेश पांडेय ने अमेठी कोतवाल को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए।
सुल्तानपुर। दिव्यांग व उसके भाई से फर्जी आवासीय पट्टा दिलाने के नाम पर दो लाख रुपये वसूले जाने के गंभीर आरोप वाले मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश पांडेय की अदालत ने आरोपी लेखपाल प्रवीण कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अमेठी कोतवाल को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं।
2018 का मामला, दिव्यांग पीड़ित की अदालत में गुहार
अमेठी कोतवाली क्षेत्र के बेनीपुर गांव निवासी दिव्यांग हरिकरन कनौजिया ने अदालत में अर्जी देकर आरोप लगाया कि तत्कालीन लेखपाल प्रवीण कुमार सिंह (वर्तमान तैनाती—टीकरमाफी) ने उन्हें और उनके भाई हरिकेश को आवासीय पट्टा दिलाने के नाम पर एक-एक लाख रुपये की मांग की थी।
पीड़ित के अनुसार धीरे-धीरे कर दिए गए रुपये के बाद लेखपाल ने उन्हें पट्टे का कागजात भी उपलब्ध कराया, जिस पर भरोसा कर दोनों भाइयों ने जमीन पर कब्जा कर आवास बना लिया।
जांच में खुली फर्जीवाड़े की पोल
विवाद के बाद जब राजस्व टीम मौके पर जांच करने पहुंची और पीड़ित ने पट्टे का कागज दिखाया, तो पता चला कि सभी दस्तावेज फर्जी हैं। पीड़ित के अनुसार शिकायत के बाद भी लेखपाल उन्हें असली कागज देने का भरोसा देकर लंबे समय तक टालमटोल करता रहा।
पीड़ित ने SDM से लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि आरोप है कि अफसर अधीनस्थ को संरक्षण देते रहे। मामला उस समय सुर्खियों में भी रहा।
अदालत में पेश हुए प्रमाण व साक्ष्य
सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता ने
अखबारों की कटिंग,
टीवी चैनलों की फुटेज,
लेखपाल द्वारा दिए गए कथित फर्जी पट्टे,
पीड़ित और लेखपाल के बीच बातचीत के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य
अदालत में प्रस्तुत किए।
इस पर कोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
एक सप्ताह में पुलिस रिपोर्ट तलब
अदालत ने अमेठी कोतवाल को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें।
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