गैंगस्टर कोर्ट ने एसओ को किया तलब | 22 साल पुराने केस में लापरवाही पर सख्ती
गैंगस्टर कोर्ट ने एसओ कूरेभार को तलब किया
फरार आरोपी पर कार्रवाई में लापरवाही का मामला
सुल्तानपुर। हत्या के प्रयास व गैंगस्टर एक्ट से जुड़े 22 साल पुराने मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर गैंगस्टर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कूरेभार थाने के प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार सिंह को 30 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
मामला 2003 का है, जब तत्कालीन थानाध्यक्ष अशोक कुमार तिवारी ने अयोध्या जिले के धुरेहता निवासी राजीव उर्फ राजू दूबे और राजापुर सरैया निवासी कृष्ण कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह समेत अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई।
वर्तमान में स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट राकेश पांडेय की अदालत में ट्रायल चल रहा है। लेकिन आरोपी कृष्ण कुमार सिंह कई पेशियों से गैरहाजिर हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट और फरारी की कार्रवाई कराई, यहां तक कि उनके जमानतदारों राममूरत सिंह व श्रीराम को भी नोटिस जारी किया गया।
इसके बावजूद थाना प्रभारी की ओर से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए एसओ को व्यक्तिगत तलब कर लिया है।
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