IRDAI नियम: हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम 72 घंटे में सेटल, कार इंश्योरेंस प्रीमियम में बदलाव
(Insurance Update 2025)
IRDAI का नया नियम: हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम 72 घंटे में होगा सेटल, कार इंश्योरेंस पॉलिसियों पर भी बदलाव
नई दिल्ली। बीमा नियामक संस्था IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने बीमा धारकों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को अधिकतम 72 घंटे में निपटाना अनिवार्य होगा।
🏥 हेल्थ इंश्योरेंस में बड़ा बदलाव
मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस क्लेम की प्रक्रिया अब तेज़ होगी।
पहले कई बार इंश्योरेंस कंपनियां 7–10 दिन तक क्लेम में देरी करती थीं।
नए नियम के मुताबिक यदि 72 घंटे में भुगतान नहीं होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगेगा।
👉 इसका फायदा सीधे मरीजों और उनके परिवारों को मिलेगा।
🚗 कार इंश्योरेंस पॉलिसी में नई गाइडलाइन
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की दरों में IRDAI ने संशोधन किया है।
अब नई कार और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा कम किया गया है।
कार इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए कंपनियों को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी।
💡 विशेषज्ञों की राय
बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि ये नियम ग्राहकों का भरोसा बढ़ाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम जल्दी निपटने से मरीजों को आर्थिक तनाव नहीं झेलना पड़ेगा। वहीं Car Insurance पॉलिसियों में पारदर्शिता आने से ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
📊 भारत में बीमा सेक्टर का बढ़ता बाजार
2025 तक भारत का हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट $30 बिलियन पार करने की उम्मीद है।
Car Insurance पॉलिसियों की मांग इलेक्ट्रिक वाहनों की वजह से और बढ़ने वाली है।
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