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हाईकोर्ट से सुल्तानपुर की प्रधान नीलम देवी को झटका, बहाली याचिका खारिज
हाईकोर्ट से प्रधान नीलम देवी को झटका, बहाली याचिका खारिज
सुलतानपुर।
जयसिंहपुर विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत फतेहपुर संगत की निलंबित प्रधान नीलम देवी को एक बार फिर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित नीलम देवी ने जांच समय सीमा को आधार बनाकर बहाली की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका 28 अगस्त 2025 को खारिज कर दी।
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जांच पूरी करने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती है। साथ ही कोर्ट ने नीलम देवी को निर्देश दिया कि वह चल रही जांच में पूरा सहयोग करें।
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हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। गांव के संभ्रांत नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत किया। पूर्व प्रधान ओमप्रकाश सिंह, भाजपा नेता एवं ग्राम प्रधान हयातनगर रमेश चन्द्र शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि सिरवारा अशोक सिंह, सुरेश विश्वकर्मा, पप्पू जायसवाल और नन्हे यादव ने कहा कि यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ठोस संदेश है।
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