“इन्द्रभद्र सिंह मूर्ति विवादHIGH COURT सख्त!DM से पूरक हलफनामा तलब”

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सुल्तानपुर/लखनऊ: पूर्व विधायक इन्द्रभद्र सिंह की मूर्ति विवाद पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में आज सुनवाई, डीएम से पूरक हलफनामा तलब।

सुल्तानपुर/लखनऊ। भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय इन्द्रभद्र सिंह की मूर्ति स्थापना से जुड़े बहुचर्चित विवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच (जस्टिस राजन राय एवं जस्टिस राजीव भारती) में सुनवाई होनी है। मामले को इस बार ताज़ा केस की तरह सूचीबद्ध किया गया है। कोर्ट ने इस बार नगर पालिका को भी प्रतिवादी बनाया है और उसके जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब-तलब किया है।

हलफनामों को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती

पिछली पेशी पर राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया था। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के अफसरों और डीएम सुल्तानपुर कुमार हर्ष द्वारा भी जवाबी हलफनामे दाखिल किए गए थे।
हालांकि, 31 अक्टूबर की सुनवाई में कई विपक्षी पक्षकारों की ओर से हलफनामा दाखिल नहीं हुआ था, जिस पर कोर्ट ने नाराज़गी जताई थी।

डीएम के हलफनामे पर उठे सवाल

हाईकोर्ट में दाखिल डीएम के हलफनामे में यह बात सामने आई थी कि मूर्तियां नगर पालिका के माध्यम से स्थापित कराई गई थीं।
लेकिन यदि सरकारी भूमि पर मूर्तियां स्थापित हैं, तो उन्हें हटाने के लिए क्या विधिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, इस पर डीएम ने अपने हलफनामे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

डीएम के इस अधूरे जवाब से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने उन्हें पूरक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। संभावना है कि आज की सुनवाई में डीएम की ओर से यह पूरक हलफनामा दाखिल किया जाएगा।

कैसे हाईकोर्ट तक पहुँचा मामला?

बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री विनोद सिंह द्वारा मूर्तियां हटाए जाने का मामला उठाए जाने के बाद प्रशासन और विभागों के बीच लगातार लेटर-वार की स्थिति बनी हुई थी। मामला बढ़ने पर इसे जनहित याचिका के रूप में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
हाईकोर्ट ने गंभीरता देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए बड़ा हस्तक्षेप किया है।

आज की सुनवाई महत्वपूर्ण

इस मामले में सुल्तानपुर के डीएम, पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी पक्षकार हैं। कोर्ट का आज का रुख इस विवाद पर आगे की दिशा तय कर सकता है।

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