KDNEWS-टैवेल्स एजेन्सियों के द्वारा बिना आरटीओ कार्यालय में टैवेल्स एजेन्सी/फर्म के नाम टिकट बिक्री लाइसेंस प्राप्त किये बिना ही वाहन बुकिंग का किया जा रहा है कार्य,एजेंसियों के खिलाफ होगी कार्यवाही-ARTO
@सुलतानपुर ARTO ने जारी किया प्रेस विज्ञप्ति
सुलतानपुर 21 जुलाई/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) माला बाजपेयी जनपद में संचालित विभिन्न ट्रैवेल्स एजेन्सियों जिनके द्वारा वाहनों को बुक किये जाने का कार्य किया जाता है। नियमतः वे समस्त ट्रैवेल्स एजेन्सियॉ कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) में अपना ट्रैवेल्स एजेन्सी/फर्म के नाम टिकट बिक्री अनुज्ञप्ति(लाइसेन्स) प्राप्त कर ही बुकिंग का कार्य कर सकती है, परन्तु यह देखने में आया है कि टैवेल्स एजेन्सियों के द्वारा बिना कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) में टैवेल्स एजेन्सी/फर्म के नाम टिकट बिक्री अनुज्ञप्ति(लाइसेन्स) प्राप्त किये बिना ही वाहन बुकिंग का कार्य कर रही है।
उन्होंने बताया कि समस्त ट्रैवेल्स एजेन्सियों के स्वामियों/संचालकों को सूचित किया है कि जिस भी ट्रैवेल्स एजेन्सी के द्वारा बिना कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) सुलतानपुर में टिकट बिक्री अनुज्ञप्ति प्राप्त कर वाहनों को बुक करने का कार्य किया जा रहा है। यह अपनी-अपनी ट्रैवेल्स एजेन्सी/फर्म के नाम टिकट बिक्री अनुज्ञप्ति (लाइनसेन्स) मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-93 एवं उ0प्र0 मोटरयान नियमावली 1988 के नियम-124 के अन्तर्गत 10 दिन के अन्दर कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) में अनुज्ञप्ति(लाइसेन्स) प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरूद्ध मोटरवाहन अधिनियम/आई0पी0सी0 सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।