खाकी की बर्बरता पर हाईकोर्ट सख्त, सुल्तानपुर एसपी और थाना अध्यक्ष तलब

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खाकी की बर्बरता पर हाईकोर्ट सख्त, एसपी सुल्तानपुर और थाना अध्यक्ष को किया तलब

सुल्तानपुर : मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के बढ़ौनाडीह निवासी श्याम सुंदर अग्रहरि के घर में पुलिसकर्मियों द्वारा आधी रात उत्पात मचाने और परिजनों को उठाकर थाने ले जाने का मामला हाईकोर्ट तक पहुँच गया है। पुलिस ने पीड़ितों को ही आरोपी बनाते हुए 6 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया और जेल भेज दिया।
न्यायमूर्ति राजेश कुमार चौहान और कमर हसन रिजवी की डिवीजन बेंच ने इस मामले को गंभीर मानते हुए सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक कुँवर अनुपम सिंह और मोतिगरपुर थाना अध्यक्ष विजय कुमार सिंह को 19 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है।

थाना अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और हाईकोर्ट के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया जाएगा।

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