34 साल पुराने केस में NBW तामील न कराने पर थाना प्रभारी व दरोगा तलब।

22

सुल्तानपुर न्यूज़ -कोर्ट सख्त ।
34 साल पुराने सड़क दुर्घटना से जुड़े मुकदमे में आरोपी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) की तामील में लापरवाही बरतने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। एसीजेएम शुभम वर्मा की अदालत ने थाना प्रभारी चांदा अमित मिश्र और दरोगा अवधेश यादव को कड़ी चेतावनी के साथ तलब किया है।

Sultanpur Breaking News Today | Latest Updates Live मैं सुलभ विधायक हूं, काफिले की राजनीति नहीं करता


अदालत ने वीआईपी ड्यूटी का हवाला देकर लंबे समय से वारंट तामील न कराने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 9 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उच्चाधिकारियों के आदेश व लिखित स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन न होने पर अवमानना की कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।
मामला चांदा थाना क्षेत्र के कोथरा गांव निवासी वादी राजेंद्र प्रताप सिंह से जुड़ा है। वादी के अनुसार 12 अप्रैल 1991 को सड़क पार कर रही एक महिला को अज्ञात ट्रक ने कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। बाद में जांच में मेरठ जिले के सुभाष पुरी निवासी रामकरन का नाम सामने आया और उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।
करीब 34 वर्षों से मामला न्यायालय में लंबित है, लेकिन आरोपी रामकरन लगातार गैरहाजिर चल रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था, जिसकी तामील की जिम्मेदारी एसओ चांदा की देखरेख में एसआई अवधेश यादव को सौंपी गई थी।
हालांकि, पुलिस द्वारा कई तिथियों पर वीआईपी ड्यूटी व शांति व्यवस्था ड्यूटी का हवाला देते हुए वारंट तामील न हो पाने की रिपोर्ट भेजी जाती रही। अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बरती गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना समेत अन्य कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Sultanpur News, Chanda Police News, NBW Case Sultanpur, Court Action Against Police, ACJM Shubham Verma, Sultanpur Crime News, Old Accident Case UP, Police Negligence News

SultanpurNews

CourtAction

NBW

ChandaPolice

PoliceNegligence

UPCrimeNews

Judiciary

सुल्तानपुर

बल्दीराय के 57 राजस्व गांव सदर तहसील में शामिल, लागू हुई अधिसूचना

Comments are closed.