पुलिस कांस्टेबल नौकरी के नाम पर 30 लाख की ठगी, आरोपी अशोक मिश्र जेल भेजा |

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पुलिस कांस्टेबल पद की नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख की ठगी, आरोपी गया जेल
कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत, नियमित जमानत पर 15 जनवरी को होगी सुनवाई।

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सुलतानपुर। पुलिस कांस्टेबल पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवकों से 30 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी अशोक मिश्र को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी। सोमवार को आरोपी ने एसीजेएम मुक्ता त्यागी की अदालत में आत्मसमर्पण करते हुए जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन मजिस्ट्रेट स्तर से राहत न मिलने पर आरोपी ने जिला जज की अदालत में अंतरिम जमानत की मांग की।
प्रभारी सत्र न्यायाधीश राकेश पांडेय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी और उसे जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत ने अभियोजन प्रपत्र और आरोपी का आपराधिक इतिहास तलब करते हुए नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तिथि तय की है।
अमेठी जिले की स्थानीय कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पूरे पंडित का पुरवा मजरा महमदपुर निवासी आरोपी अशोक मिश्र के खिलाफ 28 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रतापगढ़ जिले के महमदपुर गांव निवासी वादी रंजीत यादव ने आरोप लगाया है कि अशोक मिश्र ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर भर्ती कराने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज दिखाए और उनसे व अन्य बेरोजगार युवकों—अमित सरोज, अमर बहादुर सरोज, राज सरोज और अभिषेक सिंह—से कुल 30 लाख रुपये वसूल लिए।
वादी के अनुसार जब पैसे वापस मांगे गए तो आरोपी ने गाली-गलौज और धमकी दी। मामले में अब तक आरोपी को किसी भी स्तर से राहत नहीं मिल सकी है और वह न्यायिक हिरासत में है।

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