मानहानि केस में राहुल गांधी को MP-MLA कोर्ट का समन |
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एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को किया तलब
बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश।
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सुलतानपुर।
गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले में साक्ष्य की कार्यवाही पूरी होने के बाद राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
मंगलवार को परिवादी पक्ष की ओर से गवाह रामचन्द्र दूबे अदालत में गवाही के लिए पेश हुए, जिनसे राहुल गांधी के अधिवक्ता ने जिरह की कार्यवाही पूरी की। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने साक्ष्य की प्रक्रिया पूर्ण मानते हुए राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
गौरतलब है कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी द्वारा गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से आहत होकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले में परिवादी पक्ष की ओर से गवाह अनिल कुमार मिश्र की गवाही पहले ही पूरी कराई जा चुकी है। वहीं परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अपने अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के माध्यम से कोतवाली देहात के अहिरौली बजूपुर निवासी रामचन्द्र दूबे को गवाह के रूप में पेश किया था, जिनकी जिरह भी अब पूरी हो चुकी है।
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