कॉलेज प्राचार्य व संस्था प्रबंधक के खिलाफ मुकदमे का आदेश, धोखाधड़ी का आरोप

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जमीन सौदे में 29.15 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, कॉलेज प्राचार्य व संस्था प्रबंधक के खिलाफ मुकदमे का आदेश

सुलतानपुर।
जमीन खरीद-बिक्री के एक मामले में 29.15 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोपों को गंभीर मानते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नवनीत सिंह की अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने गुरु नानक इंटर कॉलेज के प्राचार्य तथा सरदार इंद्रजीत महेंद्र सेवा संस्थान के प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने के निर्देश नगर कोतवाल को दिए हैं।

मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी अभियोगी अभय प्रताप सिंह से जुड़ा है। अभियोगी ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके पिता नरेंद्र बहादुर सिंह, चाचा राम नंदन सिंह व राघवेंद्र सिंह तथा सरदार इंद्रजीत महेंद्र सेवा संस्थान के प्रबंधक महेंद्र पाल सिंह (निवासी लक्ष्मणपुर) और गुरु नानक इंटर कॉलेज के प्राचार्य दुर्गेश पाण्डेय के बीच 24 अप्रैल को केनौरा स्थित जमीन की बिक्री को लेकर इकरारनामा हुआ था।

अभियोग के अनुसार, इकरारनामा के समय वादी और दोनों आरोपियों ने हस्ताक्षर कर दिए थे, जबकि वादी के पिता और चाचा के हस्ताक्षर बाद में कराने की बात कही गई। वादी का कहना है कि जमीन सौदे के एवज में 29.15 लाख रुपये का भुगतान होना था, जिसके लिए आरोपियों द्वारा चेक दिए गए, लेकिन भुगतान कराने में लगातार टालमटोल की जाती रही।

वादी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने विश्वास में लेकर जमीन का बैनामा तो करा लिया, लेकिन तयशुदा रकम का भुगतान नहीं किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने शहर के एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में बुलाकर चेक वापस लेकर नकद भुगतान करने का भरोसा दिलाया, पर वहां पहुंचने पर चेक तो ले लिए गए, जबकि पैसे नहीं दिए गए।

अभय प्रताप सिंह के अनुसार, मामले की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ी।
सीजेएम नवनीत सिंह ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए वादी की अर्जी स्वीकार कर ली और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक जांच के आदेश दे दिए।

अदालत ने नगर कोतवाल को एक सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करते हुए जांच आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले के बाद शैक्षणिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

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