निर्माण श्रमिकों का पुनः सत्यापन 31 दिसंबर तक अनिवार्य, नही तो बंद होंगे लाभ

10

सुलतानपुर ब्रेकिंग | श्रम विभाग की अहम सूचना

निर्माण श्रमिकों का पुनः सत्यापन अनिवार्य, 31 दिसंबर तक नहीं कराया तो योजनाओं का लाभ होगा बंद

सुलतानपुर।
कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, सुलतानपुर की ओर से जनपद के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों का पुनः सत्यापन (री-वेरिफिकेशन) कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जनपद में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना, विवाह सहायता योजना, शौचालय सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, निर्माण कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाता है।

लेकिन इन योजनाओं का लाभ आगे भी जारी रखने के लिए सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपना पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

श्रम विभाग ने बताया कि बोर्ड के सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या 374207/2025 दिनांक 10 दिसंबर 2025 के क्रम में यह निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत जिन निर्माण श्रमिकों की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उन्हें भी निर्धारित समयसीमा में पुनः सत्यापन कराना होगा।

पुनः सत्यापन की प्रक्रिया www.upbocw.in वेबसाइट पर जाकर स्वयं अथवा नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से कराई जा सकती है। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

सहायक श्रम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई श्रमिक तय समय सीमा के भीतर अपना पुनः सत्यापन नहीं कराता है, तो उसका पंजीकरण स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा और उसे बोर्ड द्वारा संचालित किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

श्रम विभाग ने जनपद के सभी निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना पुनः सत्यापन कराकर योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

SultanpurBreaking

ShramVibhag

ConstructionWorkers

ReVerification

UPBOCW

GovernmentSchemes

LabourNews

SultanpurNews

कॉलेज प्राचार्य व संस्था प्रबंधक के खिलाफ मुकदमे का आदेश, धोखाधड़ी का आरोप

Comments are closed.