सीओ कादीपुर की रिमांड अर्जी स्पेशल जज एससी-एसटी कोर्ट ने की खारिज

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⚖️ सुल्तानपुर ब्रेकिंग / कोर्ट रिपोर्ट

सीओ कादीपुर की रिमांड अर्जी स्पेशल जज एससी-एसटी कोर्ट ने की खारिज — विवेचक की कार्यवाही निराधार करार, आरोपी सशर्त रिहा।

सुल्तानपुर।
स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश पाण्डेय की अदालत ने पुलिस की एक बड़ी कार्यवाही पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने सीओ कादीपुर विनय गौतम द्वारा दायर की गई रिमांड अर्जी को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, दोस्तपुर थाना क्षेत्र के किशनागर गांव के निवासी सोनू पाण्डेय को पुलिस ने बीते दिनों जानलेवा हमले और एससी-एसटी एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।
रिमांड सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब सीओ कादीपुर से मामले से जुड़े साक्ष्य और गिरफ्तारी का आधार पूछा, तो वे कोई ठोस जवाब और दस्तावेज पेश नहीं कर सके।

इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि विवेचक की कार्यवाही कानूनी रूप से उचित नहीं है।
अदालत ने आरोपी सोनू पाण्डेय को 30 हजार के निजी मुचलके पर रिहा करते हुए जांच में सहयोग करने की शर्त के साथ राहत दे दी है।

वादी राना द्वारा दर्ज कराए गए इस मुकदमे में आरोप था कि गांव के कुछ लोगों ने बच्चों के विवाद को लेकर जानलेवा हमला किया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी दी।
हालांकि, कोर्ट ने इस पर पुलिस की जांच प्रक्रिया को अधूरी और पक्षपातपूर्ण बताया।

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