सुल्तानपुर: गवाही में लापरवाही पर इंस्पेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, कोर्ट सख्त

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सुल्तानपुर: गवाही में लापरवाही पर इंस्पेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, FTC कोर्ट सख्त


नेहा सिंह राठौर की बढ़ी मुश्किलें

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सुल्तानपुर में किशोरी को जलाकर मार डालने के गंभीर आरोप से जुड़े मामले में एफटीसी कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले में गवाही देने के लिए बार-बार गैरहाजिर रहने पर अदालत ने इंस्पेक्टर हीरा सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) सहित अन्य कार्यवाही को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 2 जनवरी तय की है।

प्रकरण बल्दीराय थाना क्षेत्र के टडरसा मजरे एंजर गांव से जुड़ा है। गांव निवासी अर्चना सिंह ने 21 सितंबर 2020 की घटना का उल्लेख करते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि उसकी किशोरी पुत्री को गांव के ही आरोपी जगबरन यादव, सुभाष सिंह, जयकरन और महंथ ने पकड़कर उसके हाथ-पैर व मुंह बांध दिए और मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

मामले में जगबरन यादव समेत अन्य आरोपियों की पत्रावली पृथक कर अलग विचारण चल रहा है। शुक्रवार को शेष जिरह के लिए इंस्पेक्टर हीरा सिंह को अदालत में पेश होना था, लेकिन उनके गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और उनके खिलाफ जारी वारंट को कायम रखा।

इसी मामले में फरार चल रहे आरोपी महंथ के खिलाफ भी अदालत ने पहले गिरफ्तारी वारंट और कुर्की के आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक को सौंपी थी, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मामले के शीघ्र निस्तारण को लेकर हाईकोर्ट पहले ही ट्रायल कोर्ट को निर्देश दे चुका है।

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