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सुल्तानपुर: जिला जज कोर्ट ने दो लाख चोरी के आरोपी को दी अग्रिम जमानत
सुल्तानपुर: जिला जज कोर्ट ने दो लाख चोरी के आरोपी को दी अग्रिम जमानत, वादी पर लिखा-पढ़ी का आदेश

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सुल्तानपुर।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की अदालत ने मछली व्यवसायी के घर से दो लाख रुपये की नकदी चुराने के मामले में अयोध्या जिले के बीकापुर थाने के अरसथ गांव निवासी इंद्र कुमार उर्फ निरहू की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। साथ ही कोर्ट ने वादी मुकदमा संजय सिंह के खिलाफ लिखा-पढ़ी का आदेश भी जारी किया है।
मामला कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के अल्देमऊ नूरपुर गांव से जुड़ा है। वादी संजय कुमार सिंह ने 12 मई की घटना बताते हुए आरोपी इंद्र कुमार पर दो लाख रुपये नगदी चोरी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह मुकदमा मजदूरी के विवाद को लेकर फर्जी तरीके से दर्ज कराया गया है। एफआईआर दर्ज होने से पहले ही वादी द्वारा आरोपी को धमकाने का एक ऑडियो भी सामने आया। इस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए वादी संजय सिंह के खिलाफ संबंधित संस्था को लिखा-पढ़ी का आदेश दिया है।
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