फर्जी निकाहनामा से 10 लाख मांगने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा

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फर्जी निकाहनामा के सहारे 10 लाख मांगने के आरोपियों पर दर्ज होगा मुकदमा
एसीजेएम शुभम वर्मा की अदालत ने लिया संज्ञान

सुल्तानपुर। फर्जी निकाहनामा तैयार कर रुपये हड़पने के आरोप में चार लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसीजेएम शुभम वर्मा की अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी पति-पत्नी समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं।

मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के मलिकपुर गांव निवासी इरशाद अशरफी से जुड़ा है। वादी ने आरोप लगाया कि वह महाराष्ट्र की एक ए.सी. कंपनी में ठेके पर काम करते थे, इसी दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के हनुमान मंदिर-बोइसर निवासी अली मोहम्मद शेख उर्फ निसार अहमद के मकान को किराए पर लिया था।

वादी के मुताबिक, मकान किराए पर देने के दौरान अली मोहम्मद और उनकी पत्नी आबिदा बेगम ने उसकी फोटो और आधार कार्ड लेकर दो लाख रुपये अग्रिम जमा करा लिए। कुछ समय बाद जब वादी ने मकान छोड़ दिया और रुपये वापस मांगे, तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी।

इसी बीच, आरोप है कि आरोपी पति-पत्नी ने वादी के फोटो और पहचान पत्र का दुरुपयोग कर एक फर्जी निकाहनामा तैयार कराया और उसी के आधार पर वादी को ब्लैकमेल करते हुए 10 लाख रुपये की मांग की।

वादी का कहना है कि रुपये न देने पर आरोपियों ने फोन पर धमकी दी और घर आकर हंगामा भी किया। पुलिस में शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर इरशाद अशरफी ने अदालत की शरण ली।

अदालत ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त अली मोहम्मद शेख उर्फ निसार अहमद, उनकी पत्नी आबिदा बेगम तथा दो अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही थाना प्रभारी कोतवाली देहात को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

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