पूर्व विधायक सोनू सिंह समेत तीन पर हाईकोर्ट से रिपोर्ट तलब, विजय यादव पर केस रद्द

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गैंगस्टर केस में पूर्व विधायक सोनू सिंह समेत तीन से हाईकोर्ट केस की अद्यतन स्थिति तलब
हाईकोर्ट ने आरोपी विजय यादव पर प्रचलित केस की कार्यवाही की रद्द
एमपी-एमएलए कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश की प्रति दाखिल, आदेश सुरक्षित

सुल्तानपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट के सेशन जज राकेश की अदालत में शुक्रवार को पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह समेत अन्य के खिलाफ चल रहे गैंगस्टर केस में सुनवाई हुई।

इस दौरान गैंग के सदस्य बताए गए आरोपी विजय यादव ने हाईकोर्ट का आदेश प्रस्तुत किया, जिसमें उनके खिलाफ प्रचलित कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। आरोपी की ओर से कार्यवाही समाप्त करने की मांग की गई, जिस पर अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया।

वहीं अदालत ने पूर्व विधायक सोनू सिंह समेत तीन आरोपियों से हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं की अद्यतन स्थिति संबंधी अभिलेख दाखिल करने का आदेश दिया है। अब मामले की सुनवाई 26 सितम्बर को होगी।

गौरतलब है कि 28 अप्रैल 2021 को धनपतगंज थाने के तत्कालीन प्रभारी सीताराम यादव ने पूर्व विधायक सोनू सिंह, अंशू सिंह, रुकसार अहमद, विजय यादव और दीपक सिंह उर्फ बबलू सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस जांच के बाद सभी आरोपियों पर आपराधिक गैंग संचालित करने का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की गई थी। मामला एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष सत्र अदालत में विचाराधीन है।

इससे पहले आरोपी दीपक सिंह उर्फ बबलू सिंह के खिलाफ केस की कार्यवाही हाईकोर्ट के आदेश पर समाप्त की जा चुकी है। अब विजय यादव के मामले में भी हाईकोर्ट से राहत मिलने पर आदेश सुरक्षित किया गया है।

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