सुलतानपुर: युवती हत्याकांड में तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास

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युवती के हत्यारों को सश्रम आजीवन कारावास, 75 हजार रुपये का अर्थदंड।

सुलतानपुर। युवती की निर्मम हत्या के मामले में एक दिन पूर्व दोषी ठहराए गए तीन अभियुक्तों की सजा पर अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संध्या चौधरी की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं कुल 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के रामपुर हनुमानगंज निवासी वादी संजीव कुमार पाण्डेय ने स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 5 अप्रैल 2018 की शाम करीब सात बजे उनकी भतीजी खुशबू पाण्डेय अपनी बहन के साथ खेत की ओर गई थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही अनूप चौहान, अरुण चौहान और उनके एक साथी ने धारदार हथियार से खुशबू के गले पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त अनूप चौहान युवती से एकतरफा प्रेम करता था और उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। खुशबू द्वारा शादी से इंकार किए जाने के कारण आरोपी उससे रंजिश मानने लगा और इसी कारण वारदात को अंजाम दिया गया।

मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने अनूप चौहान, अरुण चौहान और सुरेश चौहान के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र, हत्या सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं प्रकाश में आई आरोपी पूनम को विवेचक ने साक्ष्य के अभाव में क्लीन चिट दे दी थी।

मामले का विचारण एडीजे प्रथम की अदालत में चला। बचाव पक्ष ने आरोपियों को निर्दोष बताते हुए उन्हें झूठा फंसाए जाने की दलील दी, जबकि शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोरतम सजा की मांग की।

गत सोमवार को अदालत ने तीनों अभियुक्तों को आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं से दोषमुक्त करार दिया था, लेकिन हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में दोषी ठहराते हुए सजा पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की थी। मंगलवार को सजा सुनाते हुए अदालत ने तीनों दोषियों को जेल भेजने का आदेश दिया।

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