सुल्तानपुर: अनियमितता पर खाद विक्रेता की दुकान का लाइसेंस निलंबित

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सुल्तानपुर: अनियमितता पर खाद विक्रेता की दुकान का लाइसेंस निलंबित, कारण बताओ नोटिस जारी।

सुल्तानपुर। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी एस एन चौधरी द्वारा की गई सघन जांच के दौरान खाद विक्रेताओं की दुकानों पर अनियमितताएं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। जांच में बिना लाइसेंस व निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर डीएपी, यूरिया, एनपीके आदि उर्वरक बेचने की शिकायतें प्राप्त हुईं।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एक खाद विक्रेता की दुकान पर उर्वरक स्टॉक बोर्ड न होने, बिल-बोर्ड व रेट बोर्ड न लगाने, तथा अभिलेखों में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए जिलेभर में नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कालाबाज़ारी या अनियमितता पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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