हाईकोर्ट में सुलतानपुर मूर्ति विवाद पर सख्त रुख — अफसरों को फटकार

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हाईकोर्ट में सुलतानपुर मूर्ति विवाद पर सख्त रुख — जवाब न देने पर अफसरों को फटकार, दो दिन बाद फिर होगी सुनवाई

सुलतानपुर/लखनऊ। भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय इन्द्रभद्र सिंह की मूर्ति विवाद से जुड़ा बहुचर्चित मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान सरकार व संबंधित अफसरों की ओर से जवाब दाखिल न करने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा — “ऐसे नहीं चलेगा काम।”

मामले की अगली सुनवाई दो दिन बाद तय की गई है।


🔹 हाईकोर्ट की नाराजगी – “ऐसे नहीं चलेगा काम”

मिली जानकारी के अनुसार, सुनवाई के दौरान जब प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया तो अदालत ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


🔹 पहले भी हुई थी तल्ख टिप्पणी

पिछली पेशी पर भी हाईकोर्ट ने इस मामले में जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि यदि मूर्ति सरकारी भूमि पर स्थापित पाई जाती है तो इसे लेकर तय प्रक्रिया अपनाई जाए।


🔹 डीएम व पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से मांगा गया था हलफनामा

कोर्ट ने सुलतानपुर के जिलाधिकारी कुमार हर्ष और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता समेत अन्य अधिकारियों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। इसमें यह बताने को कहा गया था कि मूर्ति जिस भूमि पर स्थापित है, वह सरकारी है या निजी।


🔹 कैसे शुरू हुआ विवाद

पूर्व भाजपा विधायक एवं मंत्री विनोद सिंह के माध्यम से मूर्ति हटाने का मामला उठने के बाद प्रशासनिक स्तर पर पत्राचार हुआ। इसके बाद अधिवक्ता अमित कुमार वर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने धनपतगंज थाना क्षेत्र के हलियापुर–कूरेभार मार्ग पर स्थित मूर्ति को हटाने की मांग की।

हाईकोर्ट ने न केवल याचिका पर सुनवाई की, बल्कि स्वतः संज्ञान लेकर मामले में स्वयं हस्तक्षेप किया। अदालत ने याची को उनके दायित्वों से मुक्त करते हुए सरकार, डीएम व पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।


🔹 आगे क्या?

अब अगली सुनवाई दो दिन बाद होगी। कोर्ट ने साफ संकेत दिए हैं कि यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

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