हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक।

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सुल्तानपुर ब्रेकिंग

हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक।

पैगापुर के निकट टैंकर हटाने के विवाद में फायरिंग और दो पक्षों के बीच संघर्ष का मामला

सुल्तानपुर। नगर कोतवाली क्षेत्र के पैगापुर के निकट पयागपट्टी में टैंकर हटाने को लेकर यादव और मुस्लिम पक्ष के बीच हुए विवाद और फायरिंग प्रकरण पर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा की जा रही संभावित गिरफ्तारी और किसी भी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

मामला शुरुआत में महज़ टैंकर हटाने के विवाद से जुड़ा था, जिस पर पुलिस ने शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की थी। लेकिन 12 नवंबर की शाम फायरिंग की घटना के बाद पुलिस की कार्यवाही सवालों के घेरे में आ गई। आरोप है कि गोलीकांड को छुपाने और अपने ऊपर उठ रहे प्रश्नों से बचने के लिए पुलिस ने एक दिन पूर्व यानी 11 नवंबर की घटना दर्शाकर स्थानीय दरोगा को वादी बनाते हुए जानलेवा हमला समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया।

हाईकोर्ट ने पुलिस की FIR में किसी भी प्रकार की इंजरी न पाए जाने को गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही निर्देश दिया कि पुलिस विवेचना कर सकती है, और अभियुक्त पक्ष को जांच में पूर्ण सहयोग करना होगा।

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