200 कुंतल राशन गबन मामले में कोर्ट ने तलब की कोटेदार की क्रिमिनल हिस्ट्री

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200 कुंतल राशन गबन मामले में कोर्ट ने मांगी आपराधिक हिस्ट्री

सुल्तानपुर।
जिला एवं सत्र न्यायालय की ईसी एक्ट कोर्ट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े 200 कुंतल राशन गबन प्रकरण में आरोपी कोटेदार की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब की है।

यह मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के बहमरपुर ग्रामसभा से जुड़ा है। बीते दिनों कोटेदार शारिक हसनैन पुत्र मजहर हुसैन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जेल भेजा गया था। यह कार्रवाई जिलाधिकारी कुमार हर्ष के आदेश पर डीएसओ जीवेश कुमार मौर्य की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के आधार पर हुई थी।

आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से उसका आपराधिक इतिहास प्रस्तुत करने के आदेश दिए। इस संबंध में कुड़वार थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर निवर्तमान कोटेदार का क्रिमिनल रिकॉर्ड भेजा जा रहा है।

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