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बिहार वोटर लिस्ट: कोर्ट ने कहा- दावे और आपत्तियां की जा सकती हैं दाखिल।

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बिहार वोटर लिस्ट: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 1 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं।

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सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट से जुड़े दावे, आपत्तियां और सुधार 1 सितंबर 2025 के बाद भी दाखिल किए जा सकते हैं। अदालत ने साफ किया कि यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी।

बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, 1 सितंबर के बाद भी दाखिल होंगी वोटर लिस्ट से जुड़ी आपत्तियां

नई दिल्ली।
बिहार विशेष समरी पुनरीक्षण (SIR) मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अहम टिप्पणी हुई। चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि वोटर लिस्ट से जुड़े दावे, आपत्तियां और सुधार 1 सितंबर 2025 के बाद भी दाखिल किए जा सकते हैं।

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अदालत ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में सुधार और आपत्तियों की प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी। इससे उन मतदाताओं को राहत मिलेगी, जो 1 सितंबर के बाद भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना या उसमें संशोधन करवाना चाहते हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान अधिकार से वंचित न रह सके।

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