ट्रेन हादसे में मृत किसान की माँ को 5.20 लाख मुआवजा, लोक अदालत का फैसला |
ट्रेन हादसे में मृत किसान की माँ को 5.20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति
सुल्तानपुर। ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले किसान की माँ को न्याय दिलाते हुए स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव तथा सदस्य मृदुला राय और रमेश चंद्र यादव की पीठ ने मृतक किसान की माँ को कुल 5 लाख 20 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
अदालत ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपये की बीमा धनराशि तथा मानसिक-शारीरिक पीड़ा और वाद व्यय के लिए 20 हजार रुपये एक माह के भीतर भुगतान करने के निर्देश सरकार पक्ष को दिए हैं।
मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के मसेतवा गांव निवासी कृषक स्वर्गीय अखिलेश कुमार यादव से जुड़ा है, जिनकी 12 जून 2021 को ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मृतक की माँ फूलमती ने संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने स्थायी लोक अदालत की शरण ली और आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की।
स्थायी लोक अदालत में मामला आने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र राहत मिल सके।
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