विजय नारायण हत्याकांड: जांच अधूरी, कोर्ट ने अभियोजन की तलबी अर्जी ठुकराई |
विजय नारायण हत्याकांड: जांच अधूरी, कोर्ट ने अभियोजन की तलबी अर्जी ठुकराई | Sultanpur News
विजय नारायण हत्याकांड: पुलिस जांच लंबित होने पर कोर्ट ने अभियोजन की तलबी अर्जी को माना अपरिपक्व
विजय नारायण हत्याकांड: अभियोजन की तलबी अर्जी कोर्ट ने मानी अपरिपक्व
सुलतानपुर। विजय नारायण सिंह हत्याकांड में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संध्या चौधरी की अदालत ने तीन प्रस्तावित आरोपियों को तलब किए जाने संबंधी अभियोजन पक्ष की अर्जी पर निर्णय सुनाया। अदालत ने आरोपियों से जुड़ी पुलिस विवेचना का अंतिम परिणाम न्यायालय में प्रस्तुत न होने के आधार पर अभियोजन की अर्जी को अपरिपक्व मानते हुए निस्तारित कर दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब तक शेष नामजद आरोपियों के संबंध में विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर उसकी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक उन्हें विचारण के लिए तलब करने के बिंदु पर सुनवाई का कोई ठोस आधार नहीं बनता। ऐसे में इस स्तर पर आरोपियों को तलब करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
कोर्ट ने मामले में साक्ष्य पर सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तिथि नियत की है।
गौरतलब है कि कोतवाली नगर क्षेत्र के नारायनपुर निवासी सतीश नारायण सिंह ने 7 अप्रैल 2024 को पल्लवी होटल के सामने अपने भाई विजय नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में अम्बेडकर नगर जिले के महरुआ निवासी अजय सिंह सिलावट, दिवंगत चिकित्सक घनश्याम तिवारी की पत्नी निशा तिवारी, दीपक मिश्र, जयंत मिश्र, विनय तिवारी समेत अन्य को नामजद किया गया था।
पुलिस ने अब तक केवल अजय सिंह सिलावट के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है, जबकि अन्य नामजद आरोपियों के संबंध में विवेचना अभी प्रचलित है और उसका अंतिम परिणाम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
इसी क्रम में वादी पक्ष ने नामजद आरोपियों दीपक मिश्र, जयंत मिश्र एवं विनय तिवारी की घटना में संलिप्तता का हवाला देते हुए उन्हें विचारण के लिए तलब किए जाने की अर्जी अदालत में दाखिल की थी, जिस पर कई तिथियों से सुनवाई चल रही थी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र उपाध्याय ने अर्जी को निराधार बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियोजन की अर्जी को इस चरण में अपरिपक्व मानते हुए निस्तारित कर दिया।
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