यूपी/अमेठी-बकायेदारों से एकमुश्त वसूली हेतु नवीन एकमुश्त समाधान योजना लागू
चंदन दुबे की रिपोर्ट
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरित किये गये ऋण के बकायेदारों से एकमुश्तवसूली हेतु नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गई है जिससे लाभार्थी के ऋण खातों में लगाया गया दंड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ करते हुए ऋण जमा करने की निर्धारित अवधि (36 माह से लेकर 60 माह जारी स्थिति हो) का ही साधारण ब्याज की दर से गणना कर देय धनराशि एकमुश्त जमा कराकर खाता बंद किए जाने की योजना लागू की गई है।यह योजना निगम की ब्याज मुक्त ऋण पर लागू नहीं होगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद के अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड अमेठी से संचालित योजनाओं में ऋण प्राप्त किए हैं वे उक्त नवीन एक मुफ्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ देय मूलधन की धनराशि पर साधारण ब्याज जमा कर योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास),विकास भवन, गौरीगंज एवं अपने विकास खंड कार्यालय पर खंड विकास अधिकारी एवं विकास खंड कार्यालय में तैनात सहायक/ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।