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सुलतानपुर-बूथ (मतदान केन्द्र)पर धूम्रपान करने वालों की अब खैर नहीं,मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 ने जारी किया निर्देश,

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जनपद के समस्त मतदान केन्द्र धूम्रपान मुक्त, सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी बनाये गये नोडल अधिकारी।

सुलतानपुर 02 मई, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ एंव महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0-2003) की धारा-4 के सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, जिसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से रू0 200/- तक का जुर्माना वसूल करने का प्राविधान है।

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उल्लिखित धारा-4 का अनुपालन हेतु साइनेज लगाने एवं अनुपालन कराये जाने का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित सरकारी/गैर सरकारी सार्वजनिक स्थान के प्रोपराइटर/कार्यालय अध्यक्ष/प्रबंधक का होगा।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि ने देते हुए बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के अन्तर्गत जनपद में अवस्थित 37-अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 184- जगदीशपुर (आंशिक) विधान सभा तथा 138-सुलतानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 187-इसौली, 188-सुलतानपुर, 189-सदर, 190-लम्भुआ एवं 191-कादीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित समस्त मतदान केन्द्रों को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है तथा प्रत्येक मतदान स्थल पर उपरोक्तानुसार अनुपालन कराये जाने हेतु सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

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