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सुलतानपुर-जनपद के 18 वर्ष से 50 वर्ष के बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियां को उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दिया जाएगा ऋण

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उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित।

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सुलतानपुर 13 जून, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जनपद के 18 वर्ष से 50 वर्ष के इच्छुक बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियां ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।
यह जानकारी प्रंबन्धक (ग्रामोद्योग)/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, एम0जेड0 खान ने देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ग्रमोद्योग योजना में 18 से 50 वर्ष तक नव युवक एवं युतियों को रू0 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें सामान्य पुरूष को 4 प्रतिशत ब्याज देय होता है। अवशेष धनराशि शासन से प्राप्त होने पर दिया जाता है तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक विकलांग एवं महिलाओं को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 18 वर्ष से अधिक उम्र के नवयुवक एवं नवयुतियों को रू0 25 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें सामान्य पुरूष को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग एवं महिलाओं को 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। उन्होंने जनपद के इच्छुक बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियां को सूचित किया है कि वे अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं। तद्उपरान्त साक्षात्कार हेतु अलग से सूचित किया जायेगा।
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दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आवेदन ऑनलाइन 01 जुलाई से होगा प्रारम्भ।
सुलतानपुर 13 जून, शैक्षिक सत्र 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत समूह कक्षा-11 व 12 तथा ग्रुप-1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्रा/अभिभावकों/शिक्षण संस्थानों को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी चन्द्रेश त्रिपाठी ने सूचित किया है कि ऐसे छात्र/छात्राएं जिनके माता-पिता/अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 2 लाख तक हो, इस योजना 01 जुलाई से 20 अगस्त, 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कक्षा 10-11 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन एवं नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं हेतु 01 जुलाई से 10 अक्टूबर, 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9 व 10 के अन्य पिछड़े वर्ग छात्र/छात्राओं के आवेदन ऑनलाइन 01 जुलाई से होगा प्रारम्भ।

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सुलतानपुर 13 जून, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, चन्द्रेश त्रिपाठी ने पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्रों/अभिभावकों/शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया है कि ऐसे छात्र/छात्राएं, जिनके माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 2 लाख तक हो, इस योजना में 01 जुलाई से 10 अगस्त, 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
उन्हांने बताया कि पात्र छात्र/छात्रा को अधिकतम रू0 2250/- (रू0 150/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति अधिकत 10 माह हेतु तथा रू0 750/- वार्षिक तदर्थ अनुदान एकमुश्त) की वार्षिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।

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