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सुलतानपुर 13 वर्षीय छात्रा को घसीट कर जंगल में ले जाकर हुए गैंगरेप मामले में कोर्ट ने सुनाई दोषियों को उम्र कैद की सजा।

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सुल्तानपुर ब्रेकिंग

1 साल पूर्व कोचिंग से लौट रही 13 वर्षीय छात्रा को घसीट कर जंगल में ले जाकर हुए गैंगरेप का मामला। स्पेशल जज पास्को एक्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने सुनाई तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा। सजा के साथ स्पेशल कोर्ट ने ठोंका 53 हजार का अर्थदंड। घटना में पक्षपात पूर्ण कार्रवाई करने पर एसपी सोमेन वर्मा द्वारा कादीपुर कोतवाली से हटाए गए थे चर्चित इंस्पेक्टर राघवेंद्र रावत। अभियोजन अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह के मुताबिक 4 अक्टूबर 2022 को हुई थी सामूहिक दुराचार की घटना। जिसमें दुराचारी हरिश्चंद्र, पंकज और संजय को मिली आजीवन कारावास की सजा। सुल्तानपुर जिला सत्र न्यायालय से सजा होने के बाद पीड़ित पक्ष ने जताया न्याय पर भरोसा।

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सुलतानपुर-अधिवक्ताओं ने मुख्य सचिव और डीजीपी का फूंका पुतला।

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