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85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर वाले मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर कर सकते हैं मतदान-अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) गौरव शुक्ल।

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85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर वाले मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने हेतु निर्धारित फार्म-12डी में आवेदन कर, अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

सुलतानपुर 13 मार्च/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) गौरव शुक्ला ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिये पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। 
 उन्होंने प्रदेश के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को सूचित किया है कि वे स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने हेतु निर्धारित फार्म-12डी में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त फार्म-12डी अधिसूचना जारी होने के 5 दिवसों के अन्दर समबन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर जाकर 85 वर्ष की आयु वर्ग के ऊपर के मतदाताओं को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भरा हुआ फार्म-12डी प्राप्त किया जायेगा। उक्त फार्म-12डी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in के होम पेज पर Menu के अन्तर्गत Candidate Nomination and Other Form के लिंक पर उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड करके भरकर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा कराया जायेगा।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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