14 मार्च को सुलतानपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत, हजारों मामलों के निस्तारण का अवसर
सुलतानपुर।
जनसामान्य को त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026, दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। यह जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा दी गई।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर सुलतानपुर, जनपद के सभी वाह्य न्यायालयों, तहसील मुख्यालयों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सुलतानपुर, कलेक्ट्रेट एवं अन्य संबंधित विभागों में किया जाएगा। इसके साथ ही जनपद अमेठी के मुसाफिरखाना, गौरीगंज एवं अमेठी तहसील मुख्यालयों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी।
सचिव ने बताया कि त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक अधिकार है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से तहसील न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्तर तक के मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है। लोक अदालत में आवेदन देकर पक्षकार अपने लम्बित मामलों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में वाद निस्तारण के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। यदि किसी लंबित वाद का निस्तारण लोक अदालत में होता है, तो न्यायालय शुल्क वापसी की भी व्यवस्था है। लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवाद का स्थायी समाधान होता है। यह प्रक्रिया कानूनी जटिलताओं से परे, सहज एवं आपसी समझौते पर आधारित होती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, उत्तराधिकार से संबंधित सिविल वाद, बैंक ऋण वसूली, प्री-लिटिगेशन वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, नगर निगम/नगर पालिका अधिनियम से जुड़े मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, सेवा संबंधी मामले, मनरेगा वाद, व्यापार कर, वजन व माप तौल अधिनियम, वन अधिनियम, उपभोक्ता फोरम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, एनआई एक्ट, विद्युत व जल संबंधी वाद, आर्बिट्रेशन, आपदा राहत तथा यातायात चालान जैसे मामलों का निस्तारण किया जा सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपदवासियों से अपील की है कि यदि वे अपने लंबित मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहते हैं, तो संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर कार्यालय से संपर्क कर अपने वाद को 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराएं।
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